Print this page

गरियाबंद : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत हितग्राहियों का पंजीयन 05 फरवरी तक

  • doing of business

गरियाबंद /शौर्यपथ/

जिला गरियाबंद में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत इस वर्ष विवाह कार्यक्रम 19 फरवरी 2022 को प्रस्तावित है। विवाह कार्यक्रम में शामिल होने हेतु इच्छुक जोड़े संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय फिंगेश्वर, छुरा,गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग में 05 फरवरी 2022 तक पंजीयन करा सकते है। आवेदन एवं योजना के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

योजना का उद्देश्य- निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण। विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना है। सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल/आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देना एवं विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना।

योजनांतर्गत पात्रता - कन्या को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड धारित परिवार की होनी चाहिये। एक परिवार की अधिकतम दो कन्या लाभांवित की जा सकेगी। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। कन्या प्रथम विवाह के लिए इस सहायता की पात्र होगी। सामूहिक विवाह में सम्मलित होने वाली कन्या को ही उक्त सहायता की पात्रता होगी। कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिये। साक्षर कन्याओं को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी। कन्या को ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजनाओं में से किसी एक योजना के तहत लाभ पाने की पात्रता होगी।

Rate this item
(0 votes)
PANKAJ CHANDRAKAR

Latest from PANKAJ CHANDRAKAR