January 24, 2025
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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका Featured

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका  भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

दुर्ग / शौर्यपथ / भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव नई मुसीबत में फंस गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने देवेंद्र के खिलाफ याचिका दायर की थी। पांडेय ने याचिका में कहा कि देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। चुनाव नामांकन में देवेंद्र यादव ने अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को कोर्ट ने चलने योग्य माना है। इसके कारण अब उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, विधायक देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
इससे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला के माध्यम से दायर की थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव याचिका के संबंध में 7 फरवरी को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि देवेंद्र ने संपत्ति की जानकारी छिपाने के साथ ही आपराधिक केस का भी शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया था, इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए।


याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। देवेंद्र यादव के निर्वाचन को हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी व आपराधिक मामले छिपाने के आधार पर चुनौती दी गई। प्रेम प्रकाश पांडेय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने देवेंद्र यादव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था।

दो हफ्ते पहले हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में देवेंद्र यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन पेश किया और याचिका को चलने योग्य नहीं बताया। सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया था, लेकिन इसी मामले में अब कोर्ट ने याचिका को चलने योग्य माना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

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