नई दिल्ली / एजेंसी / दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से ओलिंपिक खेलों के पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभी मामले में जांच चल रही है लिहाजा जमानत देना न्यायोचित नहीं है.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया.गौरतलब है कि सुशील कुमार ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि पुलिस ने उसके विरुद्ध गलत मामला बनाया और ऐसे छवि पेश की जैसे वह दोषी हों.
सुशील को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह दो जून 2021 से जेल में है. कथित तौर पर कुमार और अन्य लोगों ने मिलकर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय पहलवान सागर धनकड़ और उसके दोस्तों पर मई में हमला किया था. यह हमला कथित तौर पर संपत्ति को लेकर किसी विवाद के चलते किया गया था.बाद में धनकड़ की मौत हो गई थी. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, किसी भोथरी चीज से उसके सिर पर वार किया गया था जिससे उसका सिर फट गया था.