नई दिल्ली / शौर्यपथ / लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजीरवाल को 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ 1 जून तक के लिए जमानत दी है. उन्हें 2 जून को फिर सरेंडर करना पड़ेगा.
50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजीरवाल को जमानत देते हुए कई शर्तें भी तय की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे. वह बिना उपराज्यपाल की अनुमति के वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे. इसके अलावा वह किसी गवाह से भी संपर्क नहीं करेंगे.