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डेरा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड में हाईकोर्ट ने किया बरी

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राम रहीम समेत 5  बरी , हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फ़ै सले को पलटा

  नई दिल्ली / एजेंसी /

   पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य द्वारा सीबीआई कोर्ट के 2021 के आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपील को स्वीकार कर लिया. सभी आरोपी बरी.पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को हत्या के मामले में बरी कर दिया है. 5 लोगों को ये छूट रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मिली है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सीबीआई कोर्ट  के फ़ैसले को रद्द करते हुए सुनाया है. दरअसल, राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की थी.सीबीआई कोर्ट ने 2021 में रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषियों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
  हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले कोर्ट ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए दोष सिद्धि के आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई अपीलों को स्वीकार कर लिया था. हाई कोर्ट ने राम रहीम के साथ ही जसबीर सिंह, सबदिल सिंह, कृष्ण सिंह और अवतार सिंह को बरी कर दिया है. हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, हाई कोर्ट ने अभी तक विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है.
मर्डर केस क्या है?
  इससे पहले अक्टूबर 2021 में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को ढ्ढक्कष्ट की धारा 302 (हत्या) और 120क्च (आपराधिक साजि़श) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का दोषी ठहराया था. इसके अलावा अदालत ने सबदिल सिंह को आम्र्स एक्ट, 1959 की धारा 27 के तहत अपराध का दोषी भी ठहराया था.
  हरियाणा के सिरसा में डेरा के प्रबंधकों में से एक रंजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र में हत्या कर दी गई थी. इस पर थानेसर पुलिस स्टेशन में हत्या और आपराधिक साजि़श के आरोपों पर एक स्नढ्ढक्र दर्ज की गई थी. इस पर 10 नवंबर 2003 को हाई कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई चार्जशीट में कहा गया था कि डेरा प्रमुख को रंजीत सिंह पर शक था. शक ये कि रंजीत सिंह डेरा के अनुयायियों के बीच एक गुमनाम लेटर बांट रहे हैं. इस पत्र में डेरा प्रमुख पर डेरा के अदंर महिला अनुयायियों के यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया गया था. ये वही लेटर था, जिसे सिरसा स्थित पत्रकार राम चंद्र छत्रपति ने एक समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था.
भाजपा को राम रहीम का सपोर्ट!
  गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन का एलान किया था. चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद डेरा सच्चा सौदा ने 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था. ये एलान 25 मई को हरियाणा की सभी 10 सीटों चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 24 मई किया गया था. फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

सुप्रीम कोर्ट से दूसरे केस में मिली थी राहत
 
 इससे पहले 14 मई को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पिछले साल अक्टूबर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ दर्ज स्नढ्ढक्र को रद्द कर दिया था. जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
  जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पंजाब सरकार की याचिका में कोई मेरिट यानी योग्यता नहीं है कि उसे सुना जाए. दरअसल, ये केस संत कबीर दास और गुरु रविदास के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने को लेकर है.

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