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वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 से ग्रामीण रोजगार को मिला नया संबल : भीखम सिंह ठाकुर

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शौर्यपथ महासमुन्द ब्यूरो संतराम कुर्रे
महासमुन्द खल्लारी विधानसभा एवं जिला पंचायत महासमुंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमखोज के आश्रित ग्राम कमारपारा (जोरातराई) में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (वीबीजी राम जी)” के अंतर्गत संचालित कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत महासमुंद भीखम सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अधिनियम के तहत रोजगार गारंटी की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण एवं मेहनतकश परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में राज्य सरकार को बुवाई एवं कटाई जैसी प्रमुख कृषि गतिविधियों हेतु कुल 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि में योजना के अंतर्गत कार्य नहीं होंगे, ताकि किसान बिना किसी बाधा के कृषि कार्य संपन्न कर सकें साथ ही, अधिनियम में प्रशासनिक मद की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे ग्राम रोजगार सहायक, फील्ड असिस्टेंट एवं तकनीकी सहायकों की सेवाएं सुरक्षित होंगी तथा उनके क्षमता विकास को भी बल मिलेगा। इससे योजना का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी होगा।
निरीक्षण के दौरान ग्राम कमारपारा (जोरातराई) में उपस्थित हितग्राहियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जल सुरक्षा एवं संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, तथा जलवायु परिवर्तन एवं प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। ये सभी कार्य ग्रामीण विकास, सशक्तिकरण एवं स्थायी आजीविका का मजबूत आधार तैयार करेंगे।
कार्यक्रम में ग्राम के प्रमुख हितग्राही पुरन सबर, महेंद्र ध्रुव, लेखराज साहू, उमेश ध्रुव, रोशन साहू, खेमराज सांवरा, नरोत्तम पटेल, हरा पटेल, परदेसी सांवरा, प्रकाश पटेल, गिरिजा बाई साहू, हेमलाल साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी, महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे।

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