मुंगेली / शौर्यपथ / जिले में प्रमुख फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को कृषि आदान सहायता प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। इसी अनुक्रम में भू-राजस्व के असर्वेक्षित ग्राम के कृषक तथा वनाधिकार पट्टा धारक कृषकों के लिए योजना अंतर्गत पंजीयन कराने की अंतिम तिथि में बढोत्तरी कर दी है। अब भू-राजस्व के असर्वेक्षित ग्राम के कृषक तथा वनाधिकार पट्टा धारक कृषक 31 मार्च 2021 तक अपना पंजीयन करा सकते है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2020 में सोयाबीन, मूगफली, अरहर, मूग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो कुटकी व रागी फसल की खेती करने वाले किसानों का पंजीयन समितियों द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के संबंध में कृषि विभाग के मैदानी अमलों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने और शत्-प्रतिशत पात्र कृषकों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
कृषि विभाग के उपसंचालक डी.के ब्योहार ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2 हजार 677 किसानों का सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा किया गया है। जिसमें 2 हजार 271 किसानों का पंजीयन समिति स्तर पर किया जा चुका है। उन्होने बताया कि कृषकों द्वारा पंजीकृत और वास्तविक बोये गये रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण (क्ठज्) के माध्यम से सहायता राशि अंतरित की जाएगी। उन्होने बताया कि कृषकों द्वारा बोये गये रकबा के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हे घोषणा पत्र के साथ विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अतः उन्होने किसानो से क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा सहकारी समिति में 31 मार्च 2021 तक पंजीयन कराने का आग्रह किया।