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सम्पूर्ण मुंगेली जिले में 24 मार्च से प्रभावशील है दण्डसहिता 1973 की धारा 144

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मुंगेली / शौर्यपथ / कोरोना वायरस (कोविड-19) के वर्तमान में पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस एल्मा द्वारा जारी दण्डसहिता 1973 की धारा 144 विगत 24 मार्च से सम्पूर्ण मुंगेली जिले में प्रभाव शील है। जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के संचालन हेतु समय निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, हाॅटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इसी तरह टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। आदेश के परिपालन में जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों एवं कम्पोजिट शाॅप के दुकानों के संचालन में आंशिक संशोधन किया गया है। आंशिक संशोधन के अनुसार जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने एवं कम्पोजिट शाॅप प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह एफ.एल 03 होटल बार, होटल सिटी पैलेस मुंगेली को दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने हेतु आदेशित किया गया है। उन्होने जारी आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

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शौर्यपथ

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