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लाॅकडाउन के दौरान बैंको के माध्यम से किराना थोक व्यापारियों को व्यापारिक लेन-देन की होगी अनुमति

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बालोद / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कंडिका 13 में नवीन कंडिका अंतः-स्थापित की गई है:- उपरोक्त अवधि के दौरान बैंको के माध्यम से किराना थोक व्यापारियों के व्यापारिक लेन-देन की अनुमति होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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शौर्यपथ

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