दीपक कुमार वैष्णव की रिपोर्ट
कोंडागांव। शौर्यपथ । कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइन के साथ जारी किए आदेश, जानिए क्या प्रमुख नियमों का पालन करना होगा
सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाएं कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी एवं पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चो का स्कूल परिसर में सोशल डिस्टेंस और कोविड़ गाइड लाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन किया जायेगा । शासकीय कार्यालयों में रोस्टर पद्धति के द्वारा कार्य किए जाने का आदेश दिया गया है ।
शासकीय कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के द्वारा कार्य करने एवं कर्मचारियों को मोबाइल के द्वारा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क होने की बात कही गई है वही हाट बाजार सब्जी मार्केट इत्यादि जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने की बात कही गई है साथ ही व्यापारियों को ग्राहकों को मास्क और सेनीटाइजर के बिना क्रय विक्रय करने एवम सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा ।
शासकीय कर्मचारियों को दोनों टीका लगवाना अनिवार्य है। सभी शासकीय कार्यालय में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा वही कार्यालय प्रमुख को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आम जनता अपने आवेदन शिकायत कार्यालय मुख्य द्वार के पास जमा कर सकें। शिकायत एवं आवेदनों पर समय सीमा पर निराकरण हो यह भी सुनिश्चित कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी होगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। समस्त निजी संस्थाएं एवं केंद्र शासित कार्यालय जैसे बैंक डाकघर फाइनेंस कंपनियां इत्यादि यह सुनिश्चित करें कि जितना हो सके कार्य work-from-home हो एवं कार्यालयों के बाहर टेंट सेनीटाइजर मास्क आदि की व्यवस्था करें ताकि कार्यालय में भीड़भाड़ ना हो। जिला कलेक्टर कोंडागांव पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा यह आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि हर स्थिति में सोशल डिस्टेंस का पालन हो एवं कहीं भी भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित ना हो । वही जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोंडागांव ने अति आवश्यक सेवाओं में बिजली , जलसेवाए, अग्निशमन, चिकित्सा सेवाएं , स्वच्छता एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है जिलाधीश कोंडागांव पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा यह आदेश आज दिनांक 15 /01/ 2022 को जारी किया गया ।