Print this page

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सामग्रियों की जांच हेतु किया गया आकस्मिक निरीक्षण

  • rounak group

कोण्डागांव/शौर्यपथ/

शनिवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अमानक खाद्य सामाग्रियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर कोण्डागांव मुख्यालय में अलग अलग स्थानों में सभी ठेला-टपरी, नाश्ता सेंटरों आदि पर आकस्मिक कार्यवाही की गई। जिसमें विभाग द्वारा स्थल पर विक्रय हेतु निर्माण एवं भंडारित की गई खाद्य सामग्रियों जैसे मैदा, बेसन, तेल, मसाला, चटनी, समोसा, बड़ा आदि के साथ खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन की भी पड़ताल की गई। जिसमें से अधिकांश खाद्य व्यापारियों द्वारा पंजीयन प्रस्तुत किए गए । कुछ व्यवपारियों का किसी कारणवश खाद्य व्याापार अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन मौके पर नहीं पाया गया। उन्हें 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से विभाग से पंजीयन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। कुछ स्थलों में खाद्य सामग्रियों की स्थिति संदेहस्पद प्रतीत होने पर 03 खाद्य सामग्रियों के नमूने जांच हेतु संकलित किया गया।

ज्ञात हो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों के विक्रय, विपणन एवं निर्माण हेतु अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में जिले भर में अलग-अलग फुड केटेगरी

में 3000 से भी अधिक खाद्य कारोबारकर्ता अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन धारक है तथा अब तक लगभग 50 से अधिक प्रकरणों पर न्यायालय द्वारा 11 लाख से अधिक का जुर्माना विक्रेताओं को लगाया  जा चुका है। कुछ प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया हेतु विवेचनाधीन है। गत मार्च माह में जिले के अलग-अलग ब्लॉक में भी जन जागरूकता हेतु खाद्य व्यापार पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया था। जहां पर 300 से अधिक व्यापारियों ने आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन किया। समय-समय पर विभाग द्वारा चलित मोबाईल प्रयोगशाला से मौके पर खाद्य सामग्रियों की जांच कर जन जागरूकता प्रसारित की जाती है।

Rate this item
(0 votes)
PANKAJ CHANDRAKAR

Latest from PANKAJ CHANDRAKAR