कोंडागांव / शौर्यपथ / अक्सर देखा गया है नियमों को लाने के बाद जब नियमे को जब फिर खत्म कर दी जाती है तो जिस विभाग ने नियम लाया था उसके द्वारा मुनादी नही कराया जाता जिससे लोग बेख़बर रह जाते है कुछ समय पहले श्रम विभाग ने गुमास्ता एक्ट खत्म कर दिया गया है मगर लोगों की दुकान आज भी बन्द नजर आ रही जिसका मार्केट में बुरा असर पड़ रहा जल्द साथ ही शादी का सीजन भी पहुँच चुका है
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2025 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ०ग० दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 सम्पूर्ण छ०ग० राज्य हेतु प्रभावशील किया गया है।
उक्त अधिनियम के तहत छ०ग० दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2021 अन्तर्गत प्रदेश में स्थित समस्त दुकान एवं स्थापनाओं, जिनमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली स्थापनाओं, को श्रम पहचान संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित समयावधि 06 माह नियत की गई है। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में नियोक्ता का आधार कार्ड, पार्टनरशिप अनुबंध पत्र, नगरीय क्षेत्र हेतु सम्पत्ति कर रसीद, ग्रामीण क्षेत्रहेतु पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, गुमास्ता प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र, स्थापना का किरायानामा एवं नियोजित कर्मचारियों की संख्या अनुरूप शुल्क राशि रू. 1000.00 से 10,000.00 तक शुल्क निर्धारित है।
छ०ग० दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत श्रम पहचान संख्या पंजीकरण की कार्यवाही श्रम विभाग के वेबसाईट https://shramevjayate.cg.gov.in अथवा श्रम विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से की जावेगी। अतः सभी स्थित दुकानों एवं स्थापनाओं से अपील की जाती है कि 06 माह के भीतर श्रम पहचान संख्या पंजीकरण कराना सुनिश्चित करे। अधिक जानकारी हेतु श्रम विभाग के पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
साथ ही एक बात का जरूर ध्यान रखे सप्ताह में एक दिन अपने दुकान पर कार्य करने वाले लेवर को छुट्टी देना अनिवार्य है