मुंगेली /शौर्यपथ /
कलेक्टर अजीत वसंत ने शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लालपुर तहसील के प.ह.न. 34 के पटवारी श्री राजकुमार पाटले को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार सेवा सहकारी समिति सुरेठा विकासखण्ड लोरमी में धान खरीदी कार्य में श्री राजकुमार पाटले के द्वारा शासकीय भूमि को भूमि स्वामी मद में परिवर्तन कर तहसील माडयूल से गलत पंजीयन कराकर धान विक्रय में संलिप्तता पाया गया तथा 24 मार्च 2022 को भू-अभिलेख शाखा से जारी कारण बताओ नोटिस का उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
कलेक्टर वसंत ने राजकुमार पाटले के उक्त कृत्यों को पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय लोरमी रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।