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सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना और दुकानों एवं व्यावसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य - जिला दंडाधिकारी

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मुंगेली /शौर्यपथ /

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत ने कोविड-19, के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से जिले में सार्वजनिक स्थानों पर फेसमास्क पहनना और दुकानों एवं व्यावसायिक संस्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह उन्होंने शासन के आदेश के परिपालन में जिले में सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर धारण करने की बात कही। इसी क्रम में उन्होंने सभी शासकीय, निजी कार्यालयों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में भी कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं व्यावसायिक संस्थानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोविड के संक्रमण से सुरक्षा के लिए उक्त रक्षात्मक उपायों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी एसडीएम एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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