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अपर कलेक्टर ने अपने हाथों से सौंपे भूमि स्वामी हक अभिलेख

दुर्ग  / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राजस्व प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में जिले में नजूल भूमि के 3600 गैर रियायती पट्टा धारकों को भूमि स्वामी अधिकारी प्रदाय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत अब तक 77 आवेदनए राशि 34ण्97 लाख का अनुमोदन समिति द्वारा किया जा चुका है। 1 जूलाई को अपर कलेक्टर बी बी पंचभाई द्वारा रामकृष्ण पिता चंदुलाल यादव, मठपारा दुर्ग जंगन्नाथ पिता फिरंता बैगा पारा दुर्ग,  शत्रुहन पिता  मोहन लाल मठपारा दुर्ग, श्रीमती शांति बाई पति शंकर प्रसाद शर्मा मठपारा दुर्ग को भूमि स्वामी हक का अभिलेख प्रदाय किया गया। भूमि स्वामी हक में परिवर्तन करने पर हर 30 वर्ष में पट्टा नवीनीकरण करवाना नहीं पड़ेगा तथा भूमि स्वामी आसानी से बैंक लोन और भूमि की बिक्री एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अनुज्ञेय भूमि उपयोग के अनुसार उपयोग कर सकता है। दुर्ग शहर में और अधिक संख्या में लोगों को जानकारी देने के लिए नण्पाण्निण् दुर्ग के माध्यम से मुनादी तथा लोगों को पाम्पलेट वितरण की कार्यवाही भी प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदक पट्टे की छाया प्रति, शपथ पत्र एवं पहचान पत्र सहित नजूल शाखा कलेक्ट्रेट दुर्ग में आवेदन कर सकते है। नजूल भूमि के पट्टेदारो को नियमित तौर पर सालाना भू.भाटक पटाना चाहिए। ऐसे आवेदक जिन्होंने नजूल भू.भाटक नहीं पटाया है उन्हे भू.भाटक पटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि को भूमि के गाईड लाईन मूल्य का 152 प्रतिशत जमा कर नियमितिकरण किया जा सकता है। उक्त संबंध में सभी नगरीय निकायों में अतिक्रामकों को पहचान कर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। इच्छुक अतिक्रामकों का व्यवस्थापन किया जावेगा। अब तक 18 अतिक्रामको द्वारा नियमितिकरण हेतु सहमति प्रदान किया गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया जा रहा है।
उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के प्रावधानों अनुसार अवैध खरीदी बिक्री को नियमितिकरण करवाया जा सकता है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी जोन कार्यालयों में 134 आवेदकों के अवैध खरीदी बिक्री नियमितीकरण हेतु ईस्तहार प्रकाशित कर दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है।
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शौर्यपथ

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