भिलाई /शौर्यपथ /
आगामी 17 जून को निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यपार करने वालों को वेंडर जोन का लायसेंस निगम से लेना अनिवार्य कर दिया गया है, इस संबंध में आगामी 17 जून को बीएसपी, निगम व पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों को एक बैठक निगम कार्यालय में आहुत की गई है। अब बिना वेंडर जोन के व चलित वाहन में व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी निगम के साथ ट्रापिुक पुलिस को गाडिय़ों के कागजात दिखाने पड़ेंगे। निगम की एक इंच जमीन पर भी अवैध ठेला खोमजा व चलित वाहन का संचालन बर्दाश्त नही करूंगा। चूंकि इन वाहनों से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ट्राफिक पुलिस को चलित वाहनों के कागजात चेक करने का भी निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है। निगम की तोडू दस्ता की कार्यवाही से हमारी मंशा किसी को भी परेशान करना नही है, लेकिन अवैध व सड़क पर व्यापार करने वालों पर निगम का तोड़ूदस्ता सख्ती से निपटेगा।
तोडफ़ोड के मामले में करूंगा महापौर से चर्चा-विधायक देवेन्द्र यादव
इधर जब निगम और बीएसपी के तोड़ूदस्ता द्वारा लगातार कार्यवाही की जानकारी विधायक देवेन्द्र यादव को दी गई तो भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव ने कहा कि ठेला खोमचा व फुटपाथ पर धंधा करने वालों पर तोडफ़ोड़ की मैँ इस संबंध में महापौर नीरजपाल से चर्चा करूंगा।