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सामुदायिक फेंसिंग योजना अंतर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान

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दुर्ग । शौर्यपथ । उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के दृष्टिगत, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य पोषित योजना अंतर्गत सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। वे हितग्राही जिनके पास न्यूनतम 0.500 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो कि प्रति कृषक समूह में दो या दो से अधिक सभी वर्गों के लघु एवं सीमांत कृषक जिनकी भूमि एक चक में हो इस योजना हेतु पात्र होंगे जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जावेगी। योजनांतर्गत प्रति हेक्टेयर, लागत राशि 108970 ( एक लाख आठ हजार नौ सौ सत्तर) रूपए का 50 प्रतिशत अनुदान केवल प्रति हेक्टेयर फेंसिंग सामग्री तथा सीमेंट फेंसिंग पोल (1.6 मीटर) 180 नग एवं चौनलिंक (10 गेज हाईट 5 फीट) 1000 कि.ग्रा. पर तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। कृषकों को योजना का लाभ ‘‘पहले आओ पहले पाओ‘‘ के आधार पर प्रदाय किया जायेगा। जिले के कृषक विकासखण्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विकास अधिकारी दुर्ग श्री मुकेश कुमार वासनिक मो. न. 9926171139, धमधा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार साहू मो. न. 9425503253 एवं पाटन के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मो. न. 9424221974 पर संपर्क किया जा सकता हैं।

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शौर्यपथ

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