सुबह 9 से शाम 7 बजे तक जमा होगा टैक्स, ऑनलाइन भुगतान की भी सुविधा
15 मार्च तक ही चेक से भुगतान मान्य, बाद में लगेगा ₹1000 शास्ति शुल्क व 15% अधिभार
दुर्ग / शौर्यपथ / वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम दुर्ग ने करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। निगम प्रशासन ने घोषणा की है कि शहर के सभी करदाताओं को अपना बकाया टैक्स जमा करने में सुविधा देने के लिए शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी निगम मुख्य कार्यालय तथा सभी जोन कार्यालय खुले रहेंगे।
नगर निगम द्वारा टैक्स जमा करने के लिए सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक काउंटर संचालित किए जाएंगे। नागरिक नगर निगम मुख्य कार्यालय के साथ-साथ अपने-अपने जोन कार्यालयों में भी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके अलावा करदाताओं को घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए निगम के पोर्टल https://municipalcorporation.in के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चेक के माध्यम से टैक्स भुगतान केवल 15 मार्च तक ही स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद चेक से भुगतान की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसलिए नागरिकों से समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की गई है।
नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शहर के सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद यदि किसी करदाता का टैक्स बकाया रहता है तो उस पर ₹1000 शास्ति शुल्क के साथ 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करें और नगर निगम के कार्यों में सहयोग दें।