? दुर्ग / शौर्यपथ
नगर पालिक निगम दुर्ग ने नागरिकों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्तिकर) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है। यह निर्णय करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा कर शासकीय छूट का लाभ ले सकें।
निगम कार्यालय में मंगलवार को अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिकों का टैक्स जमा करने पहुंचना, शहरवासियों की जागरूकता और सहभागिता को दर्शाता है।
निगम प्रशासन ने जानकारी दी है कि बढ़ी हुई अवधि के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर टैक्स वसूली करेंगे तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रेरित करेंगे।
स्पष्ट किया गया है कि 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगेगी, जबकि 1 मई के बाद बकाया कर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज देना होगा।
निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना बकाया कर जमा कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और अतिरिक्त आर्थिक भार से बचें।