दुर्ग । शौर्यपथ।
जिला के कलेक्टर महोदय ने 17 मई से 21 मई तक घोषित लॉकडाउन में नए वाहन विक्रेताओं के दुकान संचालन करने के नियम को संशोधित करते हुए ने आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जिले के समस्त वाहन विक्रेता जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए शोरूम को सुबह 11:00 बजे से 5:00 बजे तक संचालित कर सकते हैं बता दें कि पूर्व के आदेश में वाहन विक्रेताओं को शोरूम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई थी किंतु अपने आदेश के तहत वाहन विक्रेता सोमवार से शनिवार तक सुबह 11:00 बजे से 5:00 बजे तक शोरूम संचालित कर सकते हैं।