*आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार*
*थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही*
पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए लंबित मामलों का निराकरण करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये है।
इसी दरमियान दिनांक 26/08/2021 को प्रार्थी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 26/08/2021 के सुबह करीबन 10:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री घर से निकली थी, जो वापस नहीं आई। आसपास मोहल्ले, रिश्तेदारों व सहेलियों से पता तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक श्री अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व आरोपी की त्वरित पता तलाश की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर बस स्टैंड धमतरी से अपहृत नाबालिग बालिका को लोकेश साहू के कब्जे से विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि लोकेश साहू ने उसे शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर रायपुर ईंटा भट्टी ले गया और पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर दबाव डालते हुए उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 363, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए *आरोपी लोकेश साहू पिता संतोष साहू उम्र 23 वर्ष साकिन बाल्मीकि चौक जालमपुर वार्ड धमतरी जिला धमतरी* को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।