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नाबालिग के अपहरण के मामले में सिहावा पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

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*आरोपी को धारा 363, 366, 376 भादवि० एवं पॉस्को एक्ट की धारा 06 के तहत भेजा गया जेल* 

 

*संक्षिप्त विवरण* -: थाना सिहावा क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उनकी नाबालिग बालिका को दुर्गेश मरकाम द्वारा अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना सिहावा द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादवि०के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

 

नाबालिग मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा आरोपी को त्वरित पता साजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नगरी श्री मंयक रणसिंह के मार्गदर्शन में सिहावा पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पता साजी करते हुए दिनांक 30.05.22 को बरामद किया गया। अपहृता से पुछताछ करने पर दुर्गेश मरकाम निवासी बरबांधा थाना सिहावा द्वारा प्यार करता हॅू, तुमसे शादी करूंगा कहकर नाबालिग जानते हुये बहला फुसलाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। अपहृता के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि० एवं पॉस्को एक्ट कि धारा 06 जोड़ी गई। 

आरोपी दुर्गेश मरकाम पिता धीराज मरकाम उम्र 20 वर्ष सा० बरबांधा थाना सिहावा को दिनांक 30.05.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से आरोपी को रिमांड पर जेल भेजा गया है । 

 

उक्त कार्य में उनि गेंदलाल साहू , आर०डुगेश्वर साहू , मआर० रीता मंडावी का विशेष योगदान रहा।

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राज शेखर नायर

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