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*शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म*

  • rounak group

*भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् आरोपी गिरफ्तार*

*थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही*

            पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री बी.पी. राजभानु के द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

           इसी क्रम में थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड की एक नाबालिग बालिका दिनांक 13/01/2021 को घर में बिना बताए कहीं चली गई। जिसका आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला कि परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

            उक्त मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक श्री बी.पी. राजभानू ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। विवेचना क्रम में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश के दौरान मुखबिर सूचना परविवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम एवं स्टाफ द्वारा तत्काल नगरी में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी अंचल सिंह राठौर उर्फ अजय के कब्जे से बरामद कर उससे पूछताछ किया गया। वैधानिक कार्यवाही के दौरान चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी अंचल सिंह राठौर उर्फ अजय पिता अशोक कुमार राठौर उम्र 25 वर्ष साकिन हाल जंगलपारा नगरी थाना नगरी जिला धमतरी, स्थाई पता- सिरसागंज थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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राज शेखर नायर

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