*प्रार्थिया के नहाते समय का वीडियो बनाकर उसी को भेजा व्हाट्सएप में*
*भा.द.वि, आई.टी. एक्ट एवं sc/st एक्ट के तहत पंजीबद्ध मामले में आरोपी गिरफ्तार*
*थाना अजाक की कार्यवाही*
थाना अर्जुनी क्षेत्रातर्गत निवासी प्रार्थिया दिनांक 27/02/2021 को थाना अर्जुनी में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम बोड़रा (संबलपुर) निवासी हरिराम साहू यह जानते हुए कि प्रार्थिया अनुसूचित जनजाति वर्ग की है, उसके बावजूद उसे बदनाम करने की नियत से उसके नहाते समय का छिपकर वीडियो बनाया तथा अपने मोबाइल व्हाट्सएप से उसके व्हाट्सएप में भेज कर वायरल करने की धमकी दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी हरिराम साहू के विरुद्ध धारा 354(ग), 509(ख) भादवि, 67(ए) एवं 3(2)(Vक) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थिया अनुसूचित जाति वर्ग की होने से मामले में अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी थाना अजाक को मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती सारिका वैद्य के द्वारा विवेचना क्रम में प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लेखबद्ध करने पश्चात आरोपी हरिराम साहू द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने से थाना अजाक से टीम तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार करने रवाना किया गया। आरोपी अपराध कायमी के बाद से फरार था जिसकी पतासाजी की जा रही थी।
मुखबीर सूचना पर आज पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के सकुनत में दबिश देकर *आरोपी हरिराम साहू पिता रोहित कुमार साहू उम्र 32 वर्ष साकिन बोड़रा (संबलपुर) थाना अर्जुनी जिला धमतरी* के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया तथा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए ज्युडिशियल रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया है।