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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म

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*भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् आरोपी गिरफ्तार* *थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही* पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री बी.पी. राजभानु के द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जिसके फलस्वरूप विगत कुछ दिनों में कई लंबित मामलों का निराकरण किया गया है, साथ ही नाबालिग बालक-बालिकाओं एवं गुम इंसानों को दस्तयाब कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। दिनांक 24/03/2021 को प्रार्थी रोहित कुमार मंडावी निवासी ग्राम झूरानवागांव ने थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 20/03/2021 को घर से स्कूल जाने व दानीटोला निवासी अपने चाचा के घर सब्जी छोड़ने के लिए गई थी जो वापस घर नहीं आई। जिसका आस-पड़ोस, चाचा, अन्य रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चला कि परिजन द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके चाचा के घर दानीटोला से बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी श्री बी.पी. राजभानू ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिले कि ग्राम जवरगांव निवासी टकेश्वर मरकाम ने अपहृत नाबालिग बालिका को अपने घर में रखा है। जिस पर तत्काल सहायक उप निरीक्षक संतोषी नेताम के नेतृत्व में पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा संदेही के घर में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को टकेश्वर मरकाम के कब्जे से विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता ने अपने कथन में बताया कि टकेश्वर मरकाम ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले गया और इस दरमियान उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी टकेश्वर मरकाम पिता गजानंद मरकाम उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम जवरगांव थाना अर्जुनी जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
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राज शेखर नायर

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