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क्वारेंटाइन सेंटर जाने से मना किया तो ,विरुद्ध धारा 269, 270, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया

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थाना मगरलोड में मामला दर्ज* 

वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के निरंतर फैलते संक्रमण से बचाव, नियंत्रण और रोकथाम हेतु प्रशासन के साथ मिलकर धमतरी पुलिस निरंतर प्रयासरत है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट करने के लिए सुविधा युक्त क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहांं संक्रमित व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि तक क्वारेंटाइन किया जा रहा है।

           इसी दरमियान ग्राम पंचायत डाभा के सचिव दूज राम ध्रुव पिता स्वर्गीय छन्नू राम ध्रुव ने दिनांक 13/04/2021 को थाना मगरलोड में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए प्राथमिक शाला डाभा को क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाया गया है।ग्राम डाभा के निवासी मोहनलाल गायकवाड़ पिता बाबूलाल गायकवाड, दानेश्वर गायकवाड पिता सखाराम गायकवाड, नीलम बाई सतनामी पति दानेश्वर सतनामी एवं ठम्मन लाल साहू पिता मान सिंग साहू का कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्राथमिक शाला डाभा में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए समझाइश दिया गया, किंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा कोरोना वायरस को संक्रमणकारी होना जानते हुए जानबूझकर संक्रमण फैलाव के आशय से बार-बार समझाइश देने के बाद भी क्वॉरेंटाइन सेंटर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उक्त रिपोर्ट पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 269, 270, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

      धमतरी पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लॉकडाउन के दौरान स्वयं एवं अपने परिवार के संक्रमण से बचाव व स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अपने घर पर रहे, अनावश्यक घर से बाहर न निकले एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए सहयोग करें।

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राज शेखर नायर

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