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प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बिक्री के आरोप में एक गिरफ्तार

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*प्रतिबंधित नशीली दवाइयां एवं बिक्री रकम 1600/-रुपये बरामद*

*आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज*

*थाना कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्यवाही*

      नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक शश्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने नशीले पदार्थों के क्रय-विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं इस प्रकार के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश सभी थाना-चौकी प्रभारियों को दिए।

      इसी क्रम में दिनांक 08/07/2021 को मुखबिर से थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि आमातालाब रोड इंदिरा नगर धमतरी के पास गौतम उर्फ गोलू राजपूत अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के दिशा निर्देश पर कोतवाली पुलिस स्टाफ सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही करने रवाना हुए।

           कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। संदेही गौतम उर्फ गोलू राजपूत अपने घर के सामने मिलने पर गवाहों के समक्ष रेड कार्यवाही की गई। संदेही के घर क विधिवत तलाशी लेने पर एक हॉर्लिक्स के डिब्बे के अंदर 115 नग नीले रंग का कैप्सूल 44.375 ग्राम, प्रतिबंधित नशीली दवाई का डिब्बा जिसके अंदर SPAS TRAMCAN Plus की 6 खाली पत्ती 24 नग साया बना हुआ एवं बिक्री रकम 1600/- रुपए मिला। उक्त प्रतिबंधित दवाइयों व उसके खाली डिब्बा के संबंध में पूछताछ करने पर गोलू उर्फ गौतम राजपूत ने लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से लुक छिपकर प्रतिबंधित दवाइयां बिक्री करना स्वीकार किया। जिस पर गवाहों के समक्ष बरामद किए गए सभी प्रतिबंधित दवाइयों को जप्त कर मौके पर विधिवत कार्यवाही की गई। आरोपी गौतम उर्फ गोलू राजपूत के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ए) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

*गिरफ्तार आरोपी का नाम*- गौतम उर्फ गोलू राजपूत पिता जय सिंह राजपूत साकेत आमा तलाब रोड इंदिरा नगर के पास धमतरी थाना कोतवाली जिला धमतरी

*मौके पर आरोपी से बरामद प्रतिबंधित नशीली दवाइयां* - 1. हॉर्लिक्स के डिब्बे के अंदर 115 नग नीले रंग का कैप्सूल 44.375 ग्राम
2. प्रतिबंधित नशीली दवाई का डिब्बा जिसके अंदर SPAS TRAMCAN Plus की 6 खाली पत्ती 24 नग साया बना हुआ
3. बिक्री रकम नगदी 1600/-रुपये नगद

        संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली श्री नवनीत पाटिल के नेतृत्व में उप निरीक्षक रमेश साहू, प्रधान आरक्षक राकेश मिश्रा, अमित सिंह, आरक्षक दिनेश तुरकाने, नितिन पांडेय, अंकुश नंदा, विकास द्विवेदी एवं महिला आरक्षक माधुरी सोनवानी शामिल रहे।

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राज शेखर नायर

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