नई दिल्ली /शौर्यपथ/ टूलकिट मामले से जुड़ी FIR की जानकारी मीडिया में लीक होने के खिलाफ दाखिल दिशा रवि की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने हलफनामा दाखिल ना करने पर नाराजगी जताई है. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने अभी तक हलफनामा नहीं दाखिल किया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए? आपको हलफनामा दाखिल करने के लिए मार्च में समय दिया गया था. तो फिर इस मामले की क्या पवित्रता रह जाती है. केंद्र सरकार के वकील ने कोरोना का हवाला देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है. इस पर अदालत ने केंद्र को ये समय दे दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी. तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
बता दें, किसानों के विरोध-प्रदर्शन को समर्थन देने वाले एक ऑनलाइन दस्तावेज़ (टूलकिट) के सिलसिले में पुलिस ने दिशा रवि को 13 फरवरी की आधी रात बेंगलुरु स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया था. बाद में दिशा को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां 10 दिन बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दिशा रवि को रिहा कर दिया था. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पुलिस ने 22 वर्षीय छात्रा के खिलाफ "डरावने साक्ष्य और अधूरी स्केचिंग" पेश की थी.