राजनैतक षणयंत्र व ईसारे पर लगातार दर्ज किए जा रहे हैं संगीन मामले
विजय शर्मा को जमानत न मिले इसलिए रचे जा रहे राजनैतिक दबाव में षड़यंत्र: अनिल*
दुखहरण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट...
कवर्धा। शौर्यपथ । शासन-प्रशासन एवं कवर्धा विधायक व मंत्री एक तरफ शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा की बात करते हुए झंडा विवाद मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का दम भर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विजय शर्मा व अन्य लोगों के विरूद्ध झंडा विवाद मामले में झूठा अपराध दर्ज कर अब उनके खिलाफ राजनैतिक दबाव में ऐसा षणयंत्र रचा जा रहा है जिससे उन्हें न्यायालय से जमानत का लाभ न मिल सके। इसके लिए शासन, प्रशासन तथा यहां के विधायक न सिर्फ साम, दाम, दण्डभेद की नीति अपना रहे हैं वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उक्त बातें जिला भाजपा अध्यक्ष ठा़ अनिल सिंह ने जारी बयान में कहीं। उन्होने कहा कि झंडा विवाद मामले में कवर्धा कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता विजय शर्मा व अन्य के खिलाफ धारा 148, 149, 153 क 188, 295, 332, 353, भादवि की धारा 109 व लोक संपत्ति की क्षति की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि लगभग इन्हीं धाराओं में झंडा विवाद मामलों में पूर्व में गिरफ्तार करीब 77 अन्य लोगों को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल चुका है। जिसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना थी कि दूसरों की तरफ विजय शर्मा व अन्य लोगों को भी मामले में जमानत का लाभ मिल सकता है। लेकिन विजय शर्मा व अन्य के मामले में जिस तरह का राजनैतिक षणयंत्र रचा जा रहा है उससे साफ जाहिर है कि शासन, प्रशासन तथा यहां के विधायक नहीं चाहते की उन्हें जमानत का लाभ मिले। यही वजह है कि गत 23 अक्टूबर को विजय शर्मा के विरूद्ध जिला खाद्य अधिकारी से दबाव पूर्वक एक अन्य मामला उनके खिलाफ कवर्धा कोतवाली में दर्ज करा दिया गया। जिसमें कोतवाली पुलिस ने भी राजनैतिक दबाव में विजय शर्मा व अन्य के विरूद्ध अपराध क्रमांक 824/2021 धारा 294, 506, 186, 34 ताहि 3-1 (एस) एसटी, एससी एक्ट 1989 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया। जबकि जिला खाद्य अधिकारी ने जिस घटना को लेकर कवर्धा कोतवाली में मामला दर्ज कराया है वह घटना 21 सितम्बर की बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने दिनो तक जिला खाद्य अधिकारी ने मामला क्यों दर्ज नहीं कराया। निश्चित रूप से यह मामला द्वेश भावना पूर्वक सिर्फ इसलिए दर्ज कराया गया है क्योंकि विजय शर्मा को जमानत का लाभ न मिल सके।
नहीं पेश की गई न्यायालय में डायरी
जिला भाजपा अध्यक्ष ठा़ अनिल सिंह ने यह भी खुलासा किया कि झंडा विवाद मामले में पक्षकार द्वारा न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई है जिस पर 25 अक्टूबर को सुनवाई थी लेकिन पुलिस विभाग द्वारा जानबूझ कर मामले से संबंधित डायरी पेशी दिनांक को न्यायालय में पेश नहीं की गई। जिसे पर न्यायालय ने पुलिस प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है।
न्यायालय पर भरोषा
श्री सिंह ने कहा की भले ही शासन, प्रशासन और यहां के विधायक जितना भी जोर लगा लें लेकिन हमें न्याय और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इसी विश्वास के दम पर विजय शर्मा व अन्य लोगों ने न्यायालय में समर्पण किया था। उन्होने कहा कि जल्द ही तय हो जायेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
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