दुर्ग / शौर्यपथ / 15 फरवरी से दुर्ग बाई पास रोड स्थित टोल पलाज़ा पर अब दुर्ग जिले की गाडियों पर भी फास्ट टेग लगाना अनिवार्य हो गया है फास्ट टेग ना लगाने की स्थिति में जिले की गाडियों को मंथली पास बनाने की शर्त पर ही टोल नका पार करने की अनुमति होगी बता दे कि वर्तमान में दुर्ग जिले के निजी चार पहिया वाहनों पर टोल टेक्स की छुट प्रदान थी किन्तु अब 15 फरवरी से जिले की गाडियों पर भी टोल शुल्क लगेगा .
भारतीय राजपत्र संख्या 224,616 छत्तीसगढ़ सचिव कार्यालय पत्र क्रमांक संख्या 1064/2019 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सर्कुलर नंबर NHAI/13013/CO/2019-20/147464, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय D.O.NO. H-25011/05/2019 के अनुसार 15 फरवरी 2021 से देश के सभी टोल प्लाजाओं परसभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है और सभी वाहनों से टोल वसूली फास्टैग के द्वारा ही की जाएगी ।
इसलिए आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि C G 07 कारों को भी फास्टैग के द्वारा ही टोल प्लाजा से गुजरना होगा, जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा उसे टोल से गुजरने नहीं दिया जायेगा या फिर उसे दोगुना टोल का भुगतान करना होगा। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए आप सभी शुल्क मुक्त फास्टैग वाहन में लगाएं अथवा दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा पर 120 रूपए मंथलीपास का प्रावधान है उसे आप टोल प्लाजा से लगा सकते है और महीने भर जितना मर्जी टोल से गुजर सकते हैं जिसके लिए भी गाड़ी में फास्टैग का होना अनिवार्य है.इस बात की जानकारी टोल प्लाज़ा के प्रबंधक प्रवीण तेवतिया द्वारा दी गयी .