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दुर्ग जिले में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश मिलेगी इन इन व्यापारिक संस्थाओं को छूट Featured

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दुर्ग / शौर्यपथ / दुर्ग कलेक्टर द्वारा जिले में लॉक डाउन की अवधि 31 मई तक कर दी गई है किंतु इस बढ़ी हुई अवधि में 17 मई से 31 मई तक कई दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति देकर जिला प्रशासन ने आम जनता एवं व्यापारियों को राहत देने का एक प्रयास भी किया है हालांकि कोरोना का संक्रमण जिले में कम हुआ है और पॉजिटिव रेट भी लगातार कम होता जा रहा है मौतों की संख्या में भी गिरावट आई .
जिला प्रशासन ने लॉक डाउन की अवधि में जिस प्रकार आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने का प्रयास किया वह सराहनीय है किंतु अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है भीड़ भाड़ की स्थिति में फिर से कोरोना संक्रमण का प्रकोप ना हो इसलिए जिला प्रशासन ने अलग-अलग व्यापारिक संस्थाओं को अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति देकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की एवं आम जनता की अर्थ व्यवस्था की रक्षा करने का प्रयास किया है 17 मई से 31 मई तक के विस्तारित इस लॉक डाउन मैं कई नियम पूर्व की तरह है वर्तमान में भी सुपर मार्केट ,सुपर बाजार ,सब्जी बाजार , मॉल ,शोरूम ,मैरिज हॉल, ब्यूटी पार्लर , जिम इत्यादि सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे वहीं प्रशासन ने शराब दुकानों को भी बंद रखने का निर्णय लिया है केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी है .
शासकीय कार्यालय में भी 50% रोटेशन स्टाफ के साथ कार्य की अनुमति दी है शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे उप पंजीयक कार्यालय पूर्व की तरह टोकन ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
ऐसी संस्थाएं जिन्हें शासन ने खोलने की अनुमति दी है उसमें वाहन मरम्मत पंचर सुधार प्रातः 11:00 बजे से 5:00 बजे तक एवं फल सब्जी अंडा मांस मटन मछली पोल्ट्री आटा चक्की दुकानें 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति सोमवार से शनिवार तक के लिए दी है , वही सराफा कपड़ा रेडीमेड बर्तन फुटवियर ,मोबाइल शॉप एसेसरीज ,कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम ,स्टेशनरी शॉप लॉन्ड्री सर्विस पैकेजिंग मैटेरियल इत्यादि दुकानों को सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तथा अनाज किराना डेली नीड्स , मनिहारी डिस्पोजल ,इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल , फ्लावर शॉप , ऑटो पंप ऑटो पार्ट्स , दुग्ध दुग्ध उत्पाद से संबंधित दुकाने , हार्डवेयर प्लंबिंग एवं भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकाने मंगलवार , गुरुवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक के दी रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है।
इस प्रकार जिला प्रशासन ने आम जनता की सुविधाओं को एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानों को निर्धारित समय पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दी है साथ ही जिला प्रशासन ने नियमों का पालन ना करने पर एवं भीड़भाड़ की स्थिति में नियमानुसार अर्थदंड आरोपित करने एवं 30 दिन के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई के भी आदेश जारी किया है ई कॉमर्स एप्लीकेशन वाली कंपनियों को होम डिलीवरी के लिए कोरियर डिलीवरी शाम 5:00 बजे तक दी।
जिला प्रशासन की लॉक डाउन के इन दिनों में आम जनता को एवं व्यापारियों को राहत देने जरूरी सामान की कालाबाजारी रोकने एवं जरूरी शासकीय कार्य को संचालित करने हेतु कई प्रकार की छूट दी है एवं नियमों के पालन करने की अपील की है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के इस आदेश का व्यापारी वर्ग एवं आम जनता किस तरह उपयोग करते हैं। बता दें कि पूर्व के महीने में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी हुई थी वही अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई थी विगत दिनों जिले के सभी अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी कम हुई है और जिला एक बार फिर सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर है अब अगर आम जनता एवं व्यापारी वर्ग नियमों का पालन करते हुए कोविड नियम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना कार्य करेंगे तो शासन से उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी जिला प्रशासन आम नागरिकों को उनके हितों की रक्षा के लिए और भी सार्थक कदम उठाएगी जिला प्रशासन ने तो नियम बना दिए हैं . अब इसका पालन करना या इसकी अवहेलना करना समाज के सभी वर्ग के ऊपर निर्भर करता है चाहे वह व्यापारी वर्ग हो चाहे वह आम जनता हो क्योंकि डेढ़ महीने के लॉक डाउन में सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है ऐसे में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के इस अवधि में दी गई छूट का नियम से पालन करते हैं तो जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आ जाएगी अगर जिला प्रशासन के नियमों का पालन सही तरीके से ना किया जाए तो मजबूरन जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त लॉक डाउन का रुख अख्तियार कर लेगी जिससे आम जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
शौर्यपथ समाचार पत्र आम जनता एवं सभी व्यापारी बंधुओं से विनम्र निवेदन करता है की शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें एवं समाज को कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से दूर रखें इस कोरोना संक्रमण के कारण हमने अपनों को खोया है जिन की पूर्ति करना इस जीवन में संभव नहीं हम अपने आप से एक वादा करें कि ऐसा कोई कार्य ना हो जिसके कारण कोई अपना हमसे फिर बिछड़े अपनों के बिछड़ने का दुख हमेशा जीवन को एक तकलीफ के रूप में अपनी छाप छोड़ता है।

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Last modified on Saturday, 15 May 2021 22:35
शौर्यपथ