छत्तीसगढ़ / शौर्यपथ / कृषि उपकरणों पर GST कटौती का फैसला किसानों के लिए ऐतिहासिक राहत है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर GST दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों की उपकरण खरीद पर सीधी बचत होगी और आधुनिक खेती अब और सुलभ हो पाएगी.
किसानों को प्रत्यक्ष लाभ
ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर टिलर, सीडर, रोटावेटर, मल्चर, स्प्रेयर, हार्वेस्टर सहित प्रमुख कृषि उपकरण 18% जीएसटी के बजाय अब मात्र 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।
45 HP ट्रैक्टर अब लगभग ₹45,000 सस्ता हुआ है तथा कई अन्य मशीनें ₹10,000 से लेकर ₹1,87,500 तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
सिंचाई, बायोपेस्टिसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स आदि पर भी टैक्स घटाकर 5% किया गया है।
किसानों के लिए क्या बदलाव आएंगे
छोटी जोत के किसान अब आवश्यक मशीनरी कम कीमत में खरीद सकेंगे, जिससे लागत घटेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।
मशीनरी सस्ती होने से खेती में समय की बचत और उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा संभावित है।
सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र में तकनीकी अपनाने की गति बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम साबित होगा।
अर्थव्यवस्था और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
उपकरण कीमतों में आई कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा तथा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी लाभ होगा।
जीएसटी दरें घटने के बाद किसान ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे, जिससे खेती अधिक मुनाफेवाली और वैज्ञानिक होगी।
नई दरों और उनके लाभ पर विस्तृत कीमतें व तुलना आपको संलग्न PDF में मिलेगी। सरकार का यह निर्णय साफ़ तौर पर किसानों की लागत कम कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर है।