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13 फरवरी से लागू होंगी बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ की संशोधित गाइडलाइन दरें Featured

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केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी, जिला प्रस्तावों पर विस्तृत समीक्षा के बाद निर्णय
रायपुर / शौर्यपथ।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके साथ ही राज्य शासन ने सभी जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकता के अनुसार दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित करने के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।

गहन विचार-विमर्श के उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने तीनों जिलों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संशोधित दरें 13 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में लागू होंगी, जिससे संपत्ति पंजीयन, क्रय-विक्रय एवं राजस्व निर्धारण की प्रक्रिया अद्यतन दरों के आधार पर संचालित की जाएगी।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों का परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।
यह निर्णय पारदर्शिता, राजस्व संतुलन एवं बाजार दरों के अनुरूप मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

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शौर्यपथ

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