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मेसर्स बालाजी कृषि का कीटनाशी लाइसेंस निलंबित:बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक बिक्री पाए जाने पर कार्रवाई, उत्पादों की बिक्री पर भी रोक

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जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / नैला स्थित मेसर्स बालाजी कृषि के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसका कीटनाशी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। 20 अगस्त 2026 को राज्य एवं जिला स्तरीय कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठान के विक्रय एवं भंडार परिसर का औचक निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में बिना स्रोत प्रमाण पत्र की अनुमति के विभिन्न कीटनाशक कंपनियों के उत्पादों का विक्रय किया जाना पाया गया। विभाग ने संबंधित कंपनियों के उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रतिबंधित करते हुए उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की। निरीक्षण के बाद जारी नोटिस के जवाब में भी प्रतिष्ठान द्वारा सभी बिंदुओं पर पूर्ण दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्धारित समयावधि में समाधानकारक जवाब प्राप्त नहीं होने पर उप संचालक कृषि द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968, कीटनाशक नियम 1971 एवं कीटनाशक आदेश 1986 के प्रावधानों के तहत बालाजी कृषि का कीटनाशी लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया।

उप संचालक कृषि ने स्पष्ट किया कि जिले के सभी निजी कृषि केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। बिना लाइसेंस अथवा बिना वैध स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशकों की बिक्री तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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शौर्यपथ

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