राजनांदगांव / शौर्यपथ / आनंद चंद बंजारे पिता स्व. रामदयाल बंजारे उम्र 65 साल साकिन पवनतरा ओपी जालबांधा थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा अनावेदकगण द्वारा जालसाजी कर किसी अन्य की भूमि को मुझे विक्रय कर धोखाधड़ी किये है, जिसके कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री छग शासन को आवेदन दिया था, जो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जांच पर प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच पर पाये गये कि आरोपीगण की जमीन ग्राम बघमर्रा में कुल 4.99 एकड़ का जमीन को 2904000 रूपये का बाजार मुल्य के हिसाब से रजिस्ट्री स्टाम्प ड्युटी पटाकर कुल 1500000 रूपये में ब्रोकर नवीन जैन के माध्यम से खरीदे थे, जिनके द्वारा जमीन को मौके मे जाकर दिखाया था, किसी दूसरे की जमीन को अपना बताकर विक्रय किये है, जिसके ऑनलाईन रजिस्ट्री कराये थे। सीमांकन पर मौके पर जमीन नहीं होना पाया गया। आरोपी नवीन जैन एवं हल्का पटवारी दिलेश्वरी ठाकुर, दीपक मारूतकर एवं ज्ञानेश्वर मारूतकर, कृष्ण कुमार मारूतकर, रेखा मारूतकर, अरूण कुमार मारूतकर, बसंतराव मारूतकर, सविता पुरूषोत्तम मारूतकर द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर किसी अन्य के जमीन को अपना बताकर विक्रय किये है, जो अपराध सदर की धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादंवि का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कविलाश टण्डन, जीसी पति पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर देशमुख एवं थाना स्टाप के अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा मुखबिर सूचना प्राप्त कर आरोपी नवीन जैन पिता अशोक जैन उम्र 32 साल साकिन टिकरीपारा वार्ड नंबर 15 छुईखदान, ज्ञानेश्वर मारूतकर पिता चंद्र कुमार मारूतकर उम्र 48 साल,, कृष्ण कुमार मारूतकर पिता चंद्र कुमार मारूतकर उम्र 47 साल, बसंत राव मारूतकर पिता स्व. पुरूषोत्तम राव मारूतकर उम्र 65 साल, दीपक मारूतकर पिता चंद्र कुमार मारूतकर उम्र 45 साल चारों निवासी लक्ष्मणपुर थाना छुईखदान जिला राजनांदगांव 27 जनवरी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से ज्युडिशियल रिमांड लिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे उप निरीक्षक विमल लावनिया, सउनि नरेन्द्र गहिने, प्रधान आरक्षक आशुतोष सिंह राजपूत, आरक्षक किशोर मार्बल, आरक्षक शंकर मरकाम, आरक्षक नेमराम कंवर, आरक्षक उदयशंकर बरेठ, आरक्षक गनपत नायक, महिला आरक्षक संयोगिता कोमरे की महत्वपुर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।