Print this page

संपूर्ण बस्तर जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

  • doing of business

जगदलपुर / शौर्यपथ / कलेक्टर रजत बंसल द्वारा विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों, परिक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बस्तर जिला में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिनियम की धारा 13(1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 ’क’, ’ख’ और ’ग’ के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं

Rate this item
(0 votes)
शौर्यपथ

Latest from शौर्यपथ