राजनांदगांव / शौर्यपथ / विहित नाबालिक बालिका के माता-पिता बाहर कमाने खाने गये थे और अपने बच्चों को उसकी दादी के पास घर में गांव कहाड़कसा में देख-रेख के लिये छोड़ दिये थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी मुकुंदराव सरनारे पिता कान्हु सरजारे उम्र 72 साल साकिन शांतिनगर कहाडकसा ने 19.01.21 को दोपहर 1 बजे के आसपास नाबालिक बच्ची को अकेली पाकर जब वह अपने घर के सामने खड़ी थी तो बुलाकर बालिका के हाथ को पकड़कर जबरन मकान अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर नाबालिक बच्ची के मुंह को हाथ से दबाकर बलात्कार कर किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दिया था जिससे पिड़ित नाबालिक बालिका डरी सहमी होने से अपने परिजनों को नही बताई। 19.03.2021 को प्रार्थी पीड़िता के पिता के लिखित शिकायत पर थाना चिल्हाटी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/21 धारा 342, 376 (क-ख) 506 भादंवि 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर जयप्रकाश बढई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अं. चौकी धनश्याम कामडे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में तत्परता दिखाकर आरोपी को चंद घंटों में पकड़कर आरोपी के खिलाफ अपराध घटित करना पाये जाने से 20.03.2021 को विधिवत् गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।