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बड़ी खबर : पंजीकृत फल विक्रेताओं को होम डिलीवरी की अनुमति , कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं शर्तों का करना होगा पालन

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राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 19 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजनों द्वारा लगातार फलों की दुकानों को छूट दिये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवधि के दौरान फलों की होम डिलिवरी के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में केवल स्थानीय निकायों में पंजीकृत व्यवसायी ही होम डिलीवरी (घर पहुँच सेवा) के लिए अधिकृत होंगे। कोई भी व्यवसायी अधिकतम तीन व्यक्ति को ही घर पहुँच सेवा के लिए रख सकता है। फल व्यवसायी मोबाईल फोन पर फलों की होम डिलिवरी हेतु आर्डर ले सकेंगे। फल व्यवसायी केवल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक ही फलों की होम डिलिवरी कर सकेंगे। किसी भी फल व्यवसायी द्वारा दुकान नहीं खोली जाएगी और न ही ठेले खोमचे से व्यवसाय किया जाएगा। फलों की डिलिवरी के समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं सेनेटाईजेशन करना आवश्यक होगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर तत्काल प्रभाव से दुकान सील कर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शौर्यपथ

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