राजनांदगांव / शौर्यपथ / अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ अविनाश भोई ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों के पालन के लिए निगरानी दल का गठन किया है। शासन के कोरोना संबंधी समय-समय पर जारी निर्देश शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों एवं निगरानी के लिए दल गठित करने दिए समय सीमा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपाठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 के अधीन मतदान केंद्र वॉर निगरानी दल का गठन किया गया है। दल की जिम्मेदारी कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना तथा निगरानी करने की होगी।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने एवं निगरानी के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रवार ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारियों का दल गठित किया गया है। जो गांव में निगरानी का कार्य करेंगे ग्राम कोटवार पटेल एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेंगे। इस टीम द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई करने तथा कंटेनमेंट जोन का कड़ाई से पालन कराने के अधिकार होंगे। टीम की जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में कोई भी शादी बिना अनुमति के नहीं होनी चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर बनाए गए टीम द्वारा इन घरों में निगरानी रखते हुए कार्य करेंगे। शादी में कोरोना प्रोटोकॉल तथा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति होने पर कार्रवाई करेंगे।
इसके साथ ही अंत्येष्टि एवं अन्य समारोह में भी कोरोना प्रोटोकाल का पालन हो यह सुनिश्चित करेंगे एवं नागरिकों को टीकाकरण के लिए भी जागरूक करेंगे। गठित दल संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से की गई कार्रवाई की जानकारी जनपद में जमा करेंगे एवं गठित दलों के सहयोग के लिए मतदान केंद्र वॉर सेक्टर प्रभारियों के सहयोग से इंसिडेंट कमांडर तहसीलदार, नायब तहसीलदार संबंधित थाना प्रभारी के सहयोग से लगातार अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर कोविड उचित व्यवहार (कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर) सुनिश्चित कराएंगे।