राजनांदगांव / शौर्यपथ / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना 18 मई 2021 के प्रातः के समय फोन के माध्यम से ग्राम साल्हे से सूचना मिला कि थोर गाड़ी में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना से अवगत कराते हुए हमराह स्टाफ के विवेचना कीट के साथ अंबागढ़ चौकी पुलिस पार्टी सूचना की तस्वीक करने रवाना हुई थी। मौके पर पहुंचकर देखा कि ग्राम साल्हे के शासकीय प्राथमिक शाला भवन के पास में एक आदमी मृत हालत में खून से लथपथ पड़ा था जिसके शरीर में हत्या करने जैसे गंभीर चोट के निशान दिख रहे थे, जिसकी जांच हत्या के श्रेणी में लेते हुए की गई .
पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक जेपी बढ़ई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े के दिशा-निर्देश पर पटना की सूक्ष्मतापूर्वक जांच प्रारंभ किया तथा मृतक की शिनाख्ती पहचान कराने पर पुनिरा राम सलामें पिता दुकेल सिंह सलामें उम्र 35 साल साकिन मासूल थाना मोहला जिला राजनांदगांव निवासी होना बताये जो ग्राम साल्हे में नयी शेख के खेत मैं खुशी थोरवेल कम्पनी के वाहन के माध्यम से बोर कराया जा रहा था। उसी वाहन में मजदूरी का काम करता था, मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम के द्वारा घटना की गंभीरता को सूक्ष्मतापूर्वक समझते हुए मौके पर गर्ग एवं अपराध कायम कर अंधे काल की विवेचना में सभी दिशा पर काम करना प्रारंभ किया तथा संदेहियों को तलब कर घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने लगे शुरू में तो सबने घटना करने से इंकार किया, परन्तु अलग-अलग बारीकी से करने पर दो व्यक्तियों के बयान संदेहास्पद लगने पर उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की जो जांच पड़ताल में पुलिस के सामने टूट गये और अपने द्वारा अपराध करना कबूल कर बताया कि आरोपी सड़मुख सुंदरम से जबरदस्ती मांगा और स्वयं गांव से शराब पीकर आ तमीलन से मृतक ने 500 रूपये शराब लेने के लिये समायचा पैसा वापस मांगा तो मतफ लड़ाई झगडा कर गया और दोनों के लिये शराब नहीं लाया जिससे सहमुख डंडे से सहमुख के हाथ में मार दिया तथा दोनों आरोपियों तमीलन और सड़मुख ने मिलकर मृतक को जमीन में पटफकर मृतक के छाती व बांये कंधे में पत्थर से वार कर गमछा से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दिये और चुपचाप धीर गाड़ी में आकर सो गये।
घटना पर मर्ग कायम कर पंचनामा कर पीएम कराया गया आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन लेने पर उपरोक्त प्रकार से अपराध घटित करना कबूल किये। आरोपियों के कब्जे से घटना में मृतक को चोट पहुचाने के लिये उपयोग किये पत्थर तथा गला दबाने में उपयोग किये गमछा तथा पटना के समय आरोपियों द्वारा पहने खून लगे कपड़ा जप्त किया गया। आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से 18 मई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद टागांवकर, उनि भरत शाह, सउनि श्याम टावरे, प्रधान आरक्षक उमेश यादव, आरक्षक सुनील राउत, मुकेश ठाकुर, सुनील सिंह एवं थाना स्टाफ अंबागढ़ चौकी का सराहनीय भूमिका रही।