राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिला पुलिस अधीक्षक के डी. श्रवण के निर्देशन, श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम अति. पुलिस अधीक्षक, लोकेश देवांगन नगर पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश पर दीगर राज्य से तस्करी कर रहे अवैध रूप से शराब कोचियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के दौरान निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी थाना लालबाग के नेतृत्व में दीगर राज्य से शराब लाकर बिक्री कर रहे शराब कोचियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में थाना लालबाग को जरिये मुखबीर सूचना मिला की एक व्यक्ति नीले रंग का शर्ट पहना है, जो रेवाडीह राज इम्पीरियल मोड़ के पास प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर प्रधान आरक्षक संतोष मिश्रा हमराह स्टाफ के रवाना होकर राज इंपीरियल के पास पहुंचकर हमराह स्टाफ घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को समक्ष गवाहों के धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर पास में रखे शराब के संबंध में कागजात पेश करने कहा गया, जो अपने पास रखे शराब के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नहीं किया। आरोपी सदर का यह कृत्व 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी के कब्जे से 55 पौवा देशी शराब सुप्रिम नंबर 1 महाराष्ट्र कीमती 3300 रूपये समक्ष गवाह के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया व आरोपी का कृत्य धारा सदर जुर्म अजमानतीय होने से जरिये फोन गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई एवं विधिवत गिरफ्तार कर मौके पर देहाती नालसी 0/21 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वापस स्टेशन आकर असल नंबरी अपराध क्रमांक 222/21 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना लालबाग के प्रधान आरक्षक देवसिंह मार्को, आरक्षक मनीष वर्मा की सराहनीय भुमिका रही।