राजनांदगांव / शौर्यपथ / को प्रार्थिया के द्वारा थाना डोंगरगांव में लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी की वर्ष 2016-17 में फेसबुक के माध्यम से उसकी जान पहचान निखिल खरे नामक व्यक्ति से हुई थी। जान पहचान के कारण उस व्यक्ति का इसके घर आना-जाना था। इसी बीच वह महिला की कुछ अश्लील फोटो निकाल लिये थे जिसे व्हाटसअप व फेसबुक के माध्यम से उनके परिजन को भेजकर वायरल करने की धमकी देकर लगातार पैसे की मांग की जा रही है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगांव में अपराध धारा 509, 384 भादंवि का पंजीयद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूकि रिपोर्ट तिथि के बाद लगातार लॉकडाउन के चलते आरोपी दूसरे राज्य का होने से गिरफ्तार नहीं किया गया।
स्थिति सामान्य होते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण द्वारा मामले के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चौबे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चौकी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डोंगरगांव केपी मरकाम के द्वारा उसनि गोवर्धन देशमुख, प्रधान आरक्षक चंद्रेश सिन्हा थाना गंैदादोला, आरक्षक राणा प्रसन्न एवं आरक्षक धमेन्द्र सिंह की पार्टी तैयार कर मामले के आरोपी के संबंध में पुख्ता जानकारी प्राप्त करते हुए आरोपी के गिरफ्तरी हेतु 8 जून 2021 को रवाना किया गया था, जो पार्टी आरोपी के पता अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पप्पू गुप्ता के पते पर पहुंचकर पता किया गया।
पतासाजी के दौरान पता चला कि आरोपी उक्त पते पर किराये पर रह रहा था, जबकि उसका वास्तविक पता शक्ति नगर तहसील हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश का है। पतासाजी के दौरान मकान मालिक ने जानकारी दिया कि आरोपी उसका मोबाईल लेकर भाग गया है तथा तीन-चार महीने का किराया भी नहीं दिया है। इसी दौरान आरोपी का मोबाईल नंबर का लोकेशन लखनऊ मिलने पर रवानाशुदा पार्टी लखनऊ पहुंचकर आरोपी के बारे में पतासाजी करने लगे।
इस दौरान आरोपी के द्वारा हाटसअप के जरिये काल कर संपर्क करने तथा वाट्सएव मैसेज में लोगों के संपर्क में था। आरोपी चुस्त चालाक होने से वाईस काल के जरिये लोगों से संपर्क नहीं कर रहा था, तभी रवाना टीम को तकनीकी टीम राजनांदगांव के जरिये सघन जांच कर आरोपी के बारे में जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात आरोपी का स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिस्ट रिमांड प्राप्त कर लखनऊ से छत्तीसगढ़ राजनांदगांव लाया गया, जो पुछताछ पर आरोपी ने अपना अपराध कबुल करना बताये है। आरोपी से दो नग मोबाईल जब्त किया गया है।
विवेचना अपूर्ण होने से आरोपी का न्यायिक रिमांड लिया गया है। उपरोक्त आरोपी की गिरफ्तारी में सनि. गोवर्धन देशमुख, प्रधान आरक्षक चंद्रेश सिन्हा, थाना गैंदाटोला, आरक्षक राणा प्रसन्न एवं आरक्षक धमेन्द्र सिंह का एवं सायबर आरक्षक आदित्य सिंह व हेमंत माह का योगदान रहा है।