बेमेतरा/ शौर्यपथ / बीते दिनों नवागढ़ हाउसिंग बोर्ड कालोनी में दहेज प्रताड़ना के चलते पत्नी की आत्महत्या मामले में आरोपी नवागढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर जय राम शर्मा को गुरुवार को जिला पंचायत बेमेतरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आदेश जारी कर निलंबित कर दिया है। इस कार्यवाही के लिए आरोपी के विरुद्ध धारा 306, 498 ए, 304 बी, 4 देहज अधिनियम अतंर्गत 48 घण्टे से अधिक हिरासत में रखे जाने का हवाला दिया गया है। इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगो ने दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ा सबक देने वाला बताया है।
ज्ञात हो कि 27 जून की शाम हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित क्वार्टर में सब इंजीनियर शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, तब जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से मृतिका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला था। जिसमें पति जयराम शर्मा द्वारा दहेज एवं रुपये पैसों की मांग कर प्रताड़ित करने का उल्लेख किया गया था। सुसाइड नोट एवं मृतिका के मायके पक्ष की गवाही के आधार पर पुलिस ने सब इंजीनियर शर्मा के ऊपर दहेज प्रताड़ना सहित गम्भीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज लर जेल भेज दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को जिला पंचायत प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गम्भीर कदाचार का दोषी करार देते हुए सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम 9 (1) ख के अंतर्गत दहेज लोभी इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।