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भिलाई बिजनेस सेंटर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज - निगम की कार्यवाही

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भिलाईनगर/ शौर्यपथ / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के द्वारा रेरा में पंजीयन कराए बगैर ही पंपलेट के माध्यम से अवैध रूप से भूखंड, अपार्टमेंट, भवन की बिक्री संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए जाने का मामला सामने आने पर निगम प्रशासन ने तत्काल बी.बी.सी. के कार्यालय को सीलबंदी की कार्यवाही की थी! अब निगम प्रशासन की ओर से भिलाई बिजनेस सेंटर (बीबीसी) के खिलाफ सुपेला थाने में अपराध पंजीबद्ध (एफआईआर) कराया गया है। भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण और शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिया है।
जोन 01 नेहरूनगर क्षेत्रांतर्गत रेरा से बगैर पंजीयन कराए ही विज्ञापन प्रकाशित कर अवैध भूखंड विक्रय करने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार का कृत्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्तें) नियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत दंडनीय अपराध है! उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में बीबीसी के संचालक को पत्र प्रेषित कर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देते हुए 1 सप्ताह के भीतर उपस्थित होकर या विधिवत रूप से जानकारी प्रस्तुत करने कहा था, लेकिन अवधि के भीतर पत्र का जवाब प्राप्त नहीं मिलने पर दूसरी बार जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरि ने भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया पत्र के माध्यम से निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना पक्ष नहीं रखे जाने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दिए थे, इस संबंध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भी भिलाई बिजनेस सेंटर को पत्र जारी किया जा चुका है। पत्र जारी करने के बाद निगम प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए भिलाई बिजनेस सेंटर के दफ्तर को सील बंद करने कार्रवाई की और अब एफआईआर दर्ज करवाया है! निगम के जोन क्रमांक 1 से दौलत चंद्राकर ने बताया कि सुपेला थाना द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया गया है!

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शौर्यपथ

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