राजनांदगांव / शौर्यपथ / तहसील व जिला राजनांदगांव के राजस्व निरीक्षक मंडल उपरवाह के पटवारी हल्का नंबर 13 के ग्राम उपरवाह को विभाजित कर ग्राम करेलापारा बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम क्रमांक 08 (2) के अधीन ग्राम उपरवाह व प्रस्तावित ग्राम करेलापारा का अधिकार अभिलेख किस्तबंदी खतौनी बी-01, खसरा पांचसाला निस्तार पत्रक एवं नक्शा तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रारंभिक प्रकाशन 22 फरवरी को ग्राम उपरवाह व करेलापारा में किया गया।
उन व्यक्तियों को जिनका अभिलेखों की प्रविष्टि में हित निहित है उनको आमंत्रित किया गया है। वे नायब तहसीलदार उप तहसील घुमका के न्यायालय में कार्यालयीन दिवस पर निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त अभिलेख में की गई प्रविष्टि के संबंध में अपना दावा-आपत्ति 8 मार्च 2021 तक प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार उपतहसील घुमका के समक्ष उपस्थित होकर अथवा नियुक्त कर्मचारी को दस्तावेज सहित दावा-आपत्ति पेश कर सकते है। इसके बाद कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।