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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 170 अपात्र हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति 23 अक्टूबर तक आमंत्रित

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दुर्ग, / प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दुर्ग जिले में विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए 170 हितग्राहियों की सूची पर दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2026 को शाम 5.30 बजे तक निर्धारित की गई है।
जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार स्थायी प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस सूची तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में शामिल ऐसे हितग्राहियों, जो विभिन्न कारणों से अपात्र हैं और जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनके नाम संबंधित ग्रामसभा एवं जिला स्तरीय अपीलीय समिति के अनुमोदन के बाद विलोपित किए जाने हैं।
दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की आवास प्लस सूची के 31 तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची के 139, इस प्रकार कुल 170 अपात्र हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन दावा-आपत्ति के लिए किया जा रहा है। संबंधित ग्रामसभाओं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय अपीलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रकाशित सूची का अवलोकन संबंधित ग्राम पंचायत भवन, दुर्ग जिले की आधिकारिक वेबसाइट एचटीटीपीएसः//डीयूआरजीडाटसीजीडाटजीओभीडाटइन तथा जिला पंचायत दुर्ग की वेबसाइट जेडपीडीयूआरजीडाटकाम पर किया जा सकता है। हितग्राही अथवा संबंधित व्यक्ति अपना दावा-आपत्ति जिला पंचायत दुर्ग के प्रथम तल स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शाखा या जिला पंचायत की आवक-जावक शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा-आपत्ति साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा की जा सकती है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

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