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चोटिया टोल प्लाजा के पास दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद राहत कार्य में हुई देरी; क्रेन ऑपरेटर और ईंधन की कमी से बाधित रहा यातायात
बिलासपुर । राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में सड़क दुर्घटना के बाद राहत कार्य में देरी और निर्धारित परिचालन मानकों की अनदेखी के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने संबंधित संचालन एवं रखरखाव एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को तड़के लगभग 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के निकट दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच टक्कर हुई थी। दुर्घटना के बाद वाहनों को हटाने में देरी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा। घटना की समीक्षा के दौरान दुर्घटना प्रबंधन और आपातकालीन सहायता व्यवस्था में कई गंभीर कमियां सामने आईं।
क्रेन ऑपरेटर नहीं मिला, उपकरणों में भी ईंधन की कमी
जांच में पाया गया कि दुर्घटनास्थल पर एजेंसी का परियोजना प्रबंधक मौजूद नहीं था। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए आवश्यक क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता और रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन नहीं होने के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
आपातकालीन व्यवस्था में लापरवाही पर कार्रवाई
NHAI ने इन कमियों को दुर्घटना प्रबंधन, राजमार्ग पेट्रोलिंग और आपातकालीन सहायता से जुड़े निर्धारित दायित्वों के पालन में लापरवाही मानते हुए संबंधित एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
प्राधिकरण के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित एवं सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता और आवश्यक उपकरणों का तैयार रहना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
