August 07, 2026
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    'मास्क नहीं, तो सामान नहीं' - UP में कोरोना को लेकर सख्ती, नाइट कर्फ्यू लगेगा - CM योगी ने दिए ये निर्देश

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    भारत /शौर्यपथ/ 

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय टीम को दिशा-निर्देश दिए हैं. मास्क की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने और ट्रेसिंग-टेस्टिंग की गति को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.


    लखनऊ- देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और संभावित रूप से ज्यादा संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. शुक्रवार को यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है. ताजा आदेश के मुताबिक, राज्य में शनिवार यानी 25 दिसंबर की रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो जाएगा. कर्फ्यू सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. वहीं शादी-समारोहों को लेकर भी एक लिमिट जारी कर दी गई है. अब किसी भी फंक्शन म ें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य में कोविड के खिलाफ लड़ाई की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय टीम को दिशा-निर्देश दिए हैं. मास्क की अनिवार्यता को और सख्ती से लागू करने और ट्रेसिंग-टेस्टिंग की गति को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.


    सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है. बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 91 हजार 428 सैम्पल की जांच में कुल 49 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई. इसी अवधि में 12 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए. आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 266 है, जबकि 16 लाख 87 हजार 657 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं. आज 37 जिलों में एक भी कोविड मरीज नहीं है.
    देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में शनिवार 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी होगा. हर दिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों तक की भागीदारी की अनुमति होगी. समारोह के आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी.

    बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' को लेकर व्यापारियों को जागरूक करना होगा. आदेश में कहा गया है कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए.मास्क अनिवार्य होगा. पुलिस बल लगातार गश्त करेगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाना होगा.
    देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग होगी. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी.
    तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को फिर से एक्टिव किया जाएगा. बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग होगी और उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर लोगों को क्वारन्टीन और अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा.

    कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते पूर्व में व्यवस्थित तैयारियों का पुनर्परीक्षण होगा. प्रदेश के सभी शासकीय/निजी चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं की बारीकी से परख होगी. प्रशासन औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर फिर एक्टिव करेगा.

    राज्य में वैक्सीनेशन को तेज करने के हसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में 19 करोड़ 14 लाख 94 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण और 09 करोड़ 14 लाख से अधिक टेस्टिंग हुई है. यहां 06 करोड़ 73 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है. 12 करोड़ 41 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है. टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी में से 84.23 फीसदी को पहली और 45.66 फीसदी लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है.

     

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