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नई दिल्ली / शौर्यपथ / केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के समयबद्ध, सुगम और सार्थक तरीके से निवारण के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी तरीके से निवारण के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश आम नागरिकों को सशक्त करेंगे, इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाएंगे इसमें अधिक स्पष्टता लाएंगे।
आम नागरिक अपनी शिकायतें www.pgportal.gov पर दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल शिकायतों के निपटारे के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को इन शिकायतों के त्वरित, साफ-सुथरे और कुशलता से समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। उन्हें इसके लिए समर्पित शिकायत सेल बनाने के लिए कहा गया है जो आवश्यक संसाधनों से लैस हो तथा उन्हें योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी हो। निपटाई गई शिकायतों के बारे में जानकारी लोगों को एसएमएस और ईमेल से भेजी जाएगी।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के पोर्टल CPGRAMS ने वर्ष 2022 से 2024 के दौरान लगभग 60 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। पिछले दिशा-निर्देशों के तहत शिकायत निवारण की समयसीमा 30 दिन थी, जिसे अब घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।
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