September 10, 2026
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    आयोग का पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित संरक्षण में लिया गया निर्णय, दिलाया गया राहत :- आर. एन. वर्मा

    छत्तीसगढ़ योग का निर्णय छत्तीसगढ़ योग का निर्णय
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     दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा श्री आर एन वर्मा ने बताया कि बुधवार दिनांक 09 मई 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित संरक्षण से संबंधित आयोग में प्रस्तुत आवेदन पत्रों का जनसुनवाई किया। श्री फजल मोहम्मद निवासी कुरा विकासखंड धरसीवा द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कुरा द्वारा विगत 2 वर्षों से जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधित आवेदन पर संकल्प पारित नहीं किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कुरा को निर्देशित किया गया कि आवेदक का जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी प्रकरण को समयावधि में सामान्य सभा में प्रस्तुत कर शासन के द्वारा बनाए गए नियमानुसार कार्यवाही करें, एवं आयोग को की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। अजय यादव, गेंद लाल निषाद, उदित नारायण देवांगन द्वारा शिकायत पेश किया कि सढ़ढू रायपुर स्थित प्रयास विद्यालय में उन्हें मैट्रिड जी एकेडमी द्वारा अध्यापक नियुक्त किया गया था, संस्था द्वारा उनको वेतन का देय राशि भुगतान नहीं किया गया है। मैट्रिड जी एकेडमी के संचालक को आयोग में तलब कर आवेदकों के वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया। आयोग के समक्ष संस्था के संचालक द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि उदित नारायण देवांगन का वेतन का बकाया राशि 25000 हजार रुपये का भुगतान 14 मई 2023 तक कर दिया जाएगा।  अजय यादव का वेतन का बकाया राशि 81000 हजार रुपये एवं गेंदालाल निषाद का वेतन का बकाया राशि 53000 का भुगतान 15 जून 2023 तक करके आयोग के समक्ष पावती प्रस्तुत किया जाएगा। श्रीमती किरण सिन्हा का आयोग के समक्ष शिकायत था कि उनके पति के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया था उनके पति का दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद भी बीमा की राशि का भुगतान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अपात्र मानकर निरस्त कर दिया गया है।

         आयोग में ओरिएंटल इंश्योरेंस के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीमती सुमन सिंह को नोटिस भेजकर तलब किया गया। उनसे आवेदिका के दावा राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया। आयोग में यह पाया गया कि आवेदिका के दावा उचित है जिस पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह स्वीकार किया आवेदिका की आवेदन को त्रुटि वस किसी कनिष्ठ अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है। यह स्वीकार किया कि 1 सप्ताह के अंदर त्रुटि सुधार कर आवेदिका की क्लेम राशि का भुगतान कर आयोग में पावती  प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार हरिकिशन पटेल निवासी रायगढ़ का शिकायत प्रबंधक एन टी पी सी के खिलाफ भू-विस्थापितों को नौकरी नहीं दिया जाने के संबंध में था। निर्मला कुमारी चिरमिरी का शिकायत महाप्रबंधक एस आई सी एल चिरमिरी के विरुद्ध मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित किए जाने के संबंध में था। जिन्हें अनावेदकगणों को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने निर्देशित किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा श्री आर. एन. वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित संरक्षण एवं हित संवर्धन के लिए सतत प्रयासरत होकर कार्य कर रही है। आयोग की आज की इस बैठक में अध्यक्ष थानेश्वर साहू, उपाध्यक्ष  आर एन वर्मा, सदस्य श्रीमती किरण सिन्हा, आयोग के सचिव बीरू कुमार साहू, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे उपस्थित रहे।

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